प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट से महोबा में तैनात पुलिस इंस्पेक्टरों को बड़ी राहत मिली है. आईपीएस मणिलाल पाटीदार के साथ पुलिस इंस्पेक्टर्स के लिये ये सुकून देने वाली खबर है. हाईकोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टरों के निलंबन आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है.


कोर्ट ने एसपी महोबा के 10 सितंबर 2020 के निलंबन आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया. कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कोर्ट ने निलंबन आदेश अग्रिम सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दिया है.


पुलिस लाइन से अटैच किया


एसपी महोबा ने इंस्पेक्टर इंचार्ज पुलिस स्टेशन खन्ना राकेश कुमार सरोज व इंस्पेक्टर इंचार्ज पुलिस स्टेशन कुलपहाड़ राजू सिंह को निलंबित कर दिया था. साथ ही दोनों इंस्पेक्टरों को पुलिस लाइन से संबंद्ध कर दिया था. निलंबन की अवधि में दोनों इंस्पेक्टरों को प्रशासनिक आधार पर महोबा से एटा और आजमगढ़ संबंद्ध कर दिया था.


महोबा में दर्ज हुई थी एफआईआर


याचियों के विरुद्ध 10 सितंबर 2020 को पुलिस स्टेशन कोतवाली नगर महोबा में एफआईआर दर्ज हुई थी. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा नीतीश पांडेय की ओर से दर्ज कराया गया था. वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम ने याचियों का कोर्ट में पक्ष रखा. उन्होंने निलंबन आदेश को नियम और कानून के विरुद्ध बताया. उनका कहना था कि, निलंबन आदेश पारित करते समय सक्षम अधिकारी के पास याचियों के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं था. जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी की एकल पीठ ने अलग-अलग याचिकाओं पर ये आदेश दिया.


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