Uttarakhand News: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari Murder Case) में बड़ा अपडेट सामने आया है, उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने इस मामले के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कल यानी 20 दिसंबर की सुनावाई के दौरान आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका खारिज की है. 


अदालत ने खारिज की जमानत याचिका
कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर अपराध है और निचली अदालत में अब तक हुई सभी गवाहियों से इस बात की पुष्टि हुई है कि घटना के वक्त सभी आरोपी मौके पर मौजूद थे. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की बेंच में हुई. कोर्ट में सुनवाई के दौरान मृतक के परिवार की ओर से बताया गया कि आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की थी. रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे और डीवीआर से भी छेड़छाड़ की गई थी.


ये है पूरा घटनाक्रम
पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी ऋषिकेश स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में जॉब करती थी. अंकिता भंडारी की हत्या का आरोप होटल के मालिक पुलकित आर्य और उसके साथ सौरभा भास्कर व अंकित पर लगा है. आरोप है कि इन तीनों ने अंकिता को चीला बैराम धक्का देकर मार डाला है. पुलिस ने इस मामले में तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से सभी आरोपी जेल में बंद हैं. 


घटना को लेकर पूरे देश में था गुस्सा
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूरे देश में गुस्सा था. इस मामले में जमकर सियासत भी हुई थी, विपक्ष ने इस मामले में कार्रवाई की मांग सरकार से की थी. इस मामले की सुनवाई कोटद्वार स्थित निचली अदालत में चल रही है. बताया गया कि पुलकित ने बीते हफ्ते जमानत को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर अदालत ने इसे संगीन अपराध मानते हुए याचिका को खारिजा दिया.


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