उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा की एक अदालत ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ परिवाद दाखिल करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने यह आदेश याचिकाकर्ताहिंदू महासभा मथुरा की अध्यक्ष मीरा राठौर की याचिका पर दिया है.
अनिरुद्धाचार्य पर यह आदेश महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आया है. कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य द्वारा महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनाई करते हुए सीजेएम ने इसे स्वीकार कर लिया है. परिवाद दर्ज होने के आदेश के बाद कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं.
इस मामले पर पूरी जानकारी देने के लिए आज अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा जिला अध्यक्ष मीरा राठौर दोपहर 12:00 बजे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस मथुरा में प्रेस कांफ्रेंस करेंगी.
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1 जनवरी को दर्ज होगा बयान
जानकारी के अनुसार इस मामले में 1 जनवरी 2026 को शिकायतकर्ता का बयान दर्ज होगा. अनिरुद्धाचार्य पर आरोप है कि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया. प्रवचन में अश्लील इशारे कर महिलाओं का अपमान किया. 14 साल में लड़कियों की शादी की वकालत की. आरोप है कि कथावाचक ने कानून के खिलाफ बाल विवाह को बढ़ावा देने और कथा वाचन के दौरान महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाए.
उधर सूत्रों के अनुसार अनिरुद्धाचार्य की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर कहा गया है कि उनके वकील इस मामले में पक्ष रखेंगे. अनिरुद्धाचार्य से बात करने की कोशिश की गई तो उनके संपर्क सूत्रों ने कहा कि इस बारे में महाराज जी कुछ नहीं बोलेंगे उनके वकील साहब ही बोलेंगे.