Amethi News: उत्तर प्रदेश के अमेठी (Amethi) में अवैध शराब (Illigal Liquor) का कारोबार कर करोड़ों की बेशकीमती संपति अर्जित करने वाले शातिर अभियुक्त पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जिसके तहत शुक्रवार को अमेठी प्रशासन की और से आरोपी की 1 करोड़ 9 लाख 89 हजार की अचल संपत्ति को कुर्क (Property Seized) कर लिया गया. कुर्क की गई जमीन, गोदाम और मकान पड़ोसी जिले सुल्तानपुर (Sultanpur) के कोतवाली नगर स्थित गोराबारिक में थी. एसडीएम प्रीति तिवारी (SDM Priti Tiwari) और सीओ लल्लन सिंह की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई. 


दरअसल अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र के दहियावा गांव का रहने शातिर अभियुक्त राजेश जायसवाल ने अवैध शराब का कारोबार कर करोड़ों की बेशकीमती संपत्ति अर्जित की थी. राजेश पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था. जिसके बाद शुक्रवार को अमेठी एसडीएम प्रीति तिवारी और सीओ लल्लन सिंह की मौजूदगी में मुनादी करवाते हुए सुल्तानपुर जिले में आरोपी के गोदाम, मकान और बेशकीमती जमीन को प्रसाशन ने कुर्क कर दिया. प्रसाशन द्वारा कुर्क की गई जमीन, गोदाम और मकान की कीमत एक करोड़ 9 लाख 89 हजार रुपए है. 


अमेठी प्रशासन ने जब्त की संपत्ति


पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर के आरोपी राजेश जायसवाल ने इस संपत्ति को अपनी पत्नी निशी जायसवाल के नाम खरीदा था. पत्नी के नाम क्रय की गई संपत्ति करीब 57 लाख के 379.36 वर्ग मीटर जमीन, करीब 53 लाख रुपये की कीमत के  379.36 वर्ग मीटर पर बने गोदाम/भवन को जब्त कर लिया और सपंत्ति के आगे बोर्ड लगाकर कुर्की की जानकारी दी गई.


प्रशासन की ओर की गई इस कार्रवाई को लेकर अमेठी सीओ लल्लन सिंह ने कहा कि वाद संख्या 384/2023 14(A) गिरोहबंद अधिनियम के तहत राजेश जायसवाल पुत्र रामकर जायसवाल की सुल्तानपुर जिले के गोराबारिक में बने मकान गोदाम और जमीन को कुर्क किया गया है. कुर्क की गई अचल संपत्ति की कीमत 1 करोड़ 9 लाख 89 हजार रुपए है. अभियक्त राजेश जायसवाल गैंगस्टर का आरोपी है और इसने ये संपत्ति अवैध शराब के धंधे से अर्जित की थी. 


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