Mukhtar Ansari News: पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी की अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई. अफजाल अंसारी की पत्नी ने डीएम गाजीपुर आर्यका अखौरी के खिलाफ ये अवमानना याचिका दाखिल की है. इस मामले पर अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी.


इस मामले पर जस्टिस विकास बुधवार की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान डीएम गाजीपुर ने अदालत को बताया कि उन्होंने मोहम्मदाबाद तहसीलदार को फरहत अंसारी के पेट्रोल पंप का प्रशासक नियुक्त कर दिया है. इस पर याची अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने विरोध किया. उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि पेट्रोल पंप याची फरहत अंसारी के नाम पर है, तो तहसीलदार कैसे पेट्रोल पंप संचालित कर सकते हैं. इस पर कोर्ट ने डीएम गाजीपुर से फिर से जवाब मांगा है. 


मामले में अवमानना याचिका की थी दाखिल
दरअसल मुख़्तार अंसारी की भाभी फरहत अंसारी ने कुर्क पेट्रोल पंप खोले जाने की मांग को लेकर अवमानना याचिका दाखिल की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 2 दिसंबर 2023 को कुर्क पेट्रोल पंप को खोलने का आदेश दिया था. 5 दिसंबर 23 को डीएम गाजीपुर को पेट्रोल पंप खोलने के लिए दी अर्जी दी गई थी. लेकिन अब तक पेट्रोल पंप ना खोले जाने को लेकर  अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी ने ये अवमानना याचिका दाखिल की है.


पेट्रोल पंप कुर्की को दी थी चुनौती
फ़रहत अंसारी ने पेट्रोल पंप को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने की कार्रवाई को चुनौती दी थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पेट्रोल पंप खोलने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि गैंगस्टर कोर्ट यह तय करेगी कि पेट्रोल पंप में अपराध से अर्जित संपत्ति लगी है या नहीं. फरहत अंसारी का किसान पेट्रोल पंप गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कस्बे में है. गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी के जेल से रिहा होने के 2 दिन बाद कुर्की की ये कार्रवाई की गई थी.


डीएम गाजीपुर के आदेश से गैंगस्टर एक्ट में कुर्की की कार्रवाई की गई थी. जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस एस एच ए रिजवी की डिवीजन बेंच ने पेट्रोल पंप खोलने का आदेश दिया था.


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