Jauhar University: समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के लिए फिलहाल राहत भरी खबर सामने आई है. आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का गेट गिराए जाने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. रामपुर के डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए यूपी सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. जवाब दाखिल होने तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.


आजम खान पर ये था आरोप


आपको बता दें कि, जस्टिस अजीत कुमार की बेंच में ये सुनवाई हुई. इस पूरे मामले में आजम खान पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर गेट बनाने का आरोप था. वहीं, आजम खान की तरफ से दलील दी गई थी कि, यूनिवर्सिटी की जमीन पर गेट बनाया गया है. इस मामले में अब सितंबर महीने में अगली सुनवाई होगी. 


ये था पूरा मामला


सपा सांसद आजम खान को रामपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बड़ा झटका मिला था. 2019 में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अपनी शिकायत में आजम खान की यूनिवर्सिटी के गेट को सरकारी जमीन पर होने की बात कही थी. इस मामले में एसडीएम कोर्ट ने जांच के बाद गेट तोड़ने के आदेश दिए थे. इसके खिलाफ आजम खान ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की थी. लगभग 2 साल बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आजम खान की अपील को खारिज कर दिया था.


कोर्ट ने तत्कालीन एसडीएम पी पी तिवारी के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने संबंधी आदेश को बरकरार रखा था. इस संबंध में वादी आकाश सक्सेना ने बताया कि 2019 में हमारे द्वारा एक शिकायत की गई थी कि जौहर यूनिवर्सिटी का गेट सरकारी भूमि पर है. उसकी जो सड़क है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई है. लगभग 13 करोड़ लागत की वह सड़क बनवाई गई थी उस पर जौहर यूनिवर्सिटी का गेट बना हुआ था.


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