Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी (Varanasi) की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (Gyanvapi Mosque) से जुड़ी पांच याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में आज सुनवाई होगी. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में इस मामले पर सुनवाई होगी. ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी सभी पांच याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है. इनमें से तीन याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई हैं, जबकि दो अर्जियां एएसआई के सर्वेक्षण (ASI Survey) के आदेश के खिलाफ हैं. 


इससे पहले 5 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने सुनवाई दो दिनों के लिए टाल दी थी. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से हाईकोर्ट से 1991 के प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट की दलीलें देकर निचली अदालत के फैसले को रद्द किए जाने की अपील की गई है. 


विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग


ज्ञानवापी को लेकर 1991 के मुकदमे में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने और परिसर में पूजा-अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी. यह मुकदमा 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था. हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत इस मुकदमे को सुन सकती है या नहीं. इस मामले में 1991 का प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट लागू होगा या नहीं. 


अभी तक पेश नहीं हुई सर्वे की रिपोर्ट


उधर मुस्लिम पक्ष की ओर से मंगलवार को कोर्ट में 1936 में डिसाइड हुए दीन मोहम्मद केस के फैसले को पढ़ा गया. तीन बार जजमेंट रिजर्व होने के बाद अदालत इस मामले में फिर से सुनवाई कर रही है. तीन बार जजमेंट रिजर्व होने के बाद अदालत इस मामले में फिर से सुनवाई कर रही है. बता दें कि पिछले दिनों एएसआई की सर्वे भी पूरा हो चुका है. हालांकि सर्वे की रिपोर्ट अब तक कोर्ट में पेश नहीं हुई है. 


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