Prayagraj News: कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी (SP MLA Irfan Solanki) और भाई रिजवान सोलंकी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी. सोलंकी ब्रदर्स की जमानत याचिका पर जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच सुनवाई करेगी. मामला कानपुर में प्लॉट पर आगजनी का है. कानपुर के जाजमऊ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.


जमीन पर कब्जे की नियत से नजीर फातिमा के घर को आग के हवाले करने का आरोप है. कोर्ट इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी की जमानत अर्जी पर एक साथ सुनवाई कर रही है. प्लॉट पर आगजनी के मामले में पहले हाईकोर्ट इरफान की जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है. इरफान सोलंकी की ओर से दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की गई है.


सोलंकी ब्रदर्स की जमानत याचिका पर सुनवाई 


सपा विधायक इरफान सोलंकी फिलहाल जेल में बंद हैं. जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा ने सोलंकी ब्रदर्स पर गंभीर आरोप लगाए थे. उनका कहना था कि दोनों भाइयों की प्लॉट पर नजर थी. कब्जे की नियत से उन्होंने झोपड़ी में आग लगा दी. नजीर फातिमा का परिवार प्लॉट में छप्पर डालकर रहता था.


7 नवंबर 2022 को नजीर फातिमा का परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे. इस बीच प्लॉट पर बनी झोपड़ी को सोलंकी ब्रदर्स ने आग के हवाले कर दिया.


नजीर फातिमा के प्लॉट पर आगजनी मामला


नजीर फातिमा ने पुलिस से आगजनी मामले की शिकायत की. पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था. आगजनी मामले में विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान, शौकत, मोहम्मद शरीफ और हिस्ट्रीशीटर इजराइल आटा वाला को नामजद किया गया था.


आज हाई कोर्ट की सिंगल बेंच सोलंकी ब्रदर्स की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी. एक बार जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद इरफान सोलंकी ने दूसरी बार अदालत का रुख किया है.


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