Sawai Madhpur Crime News : सवाई माधोपुर जिले में नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप (Minor Girl Raped) करने के दोषी को पॉक्सो एक्ट (POCSO) के तहत सजा सुनाई गई है. दोषी व्यक्ति को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है. इसके साथ उसपर 65 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है.  जानकारी के अनुसार 20 जनवरी 2020 को हरिमोहन मीणा ने स्कूल छात्रा को अपनी मोटर साइकिल पर बिठाकर उसका अपहरण कर लिया था और फिर उसका रेप किया था.

 




पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराते हुए बताया है कि उसकी नाबालिग बेटी सुबह 9 बजे स्कूल के लिए गई थी और स्कूल जाते समय उसको एक लड़का बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया है. नाबालिग को मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए उसकी भतीजी ने देख लिया था. जिसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने नाकाबंदी कराई और परिजनों ने भी तलाश किया तो लगभग 2-3 घंटे के बाद पता चला कि नाबालिग को दो लड़के एक गांव में छोड़कर चले गए हैं.

 

पीड़िता के पिता ने बताया, 'मेरी नाबालिग बेटी ने बताया था कि हरिमोहन मीणा मुझे भला फुसलाकर ले गया था और मेरे साथ रेप किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और हरिमोहन मीणा को गिरफ्तार कर चालान पेश किया.' 

 

क्या कहना है विशिष्ठ लोक अभियोजक का

सवाई माधोपुर की पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया है कि हरिमोहन मीणा ने 20 जनवरी 2020 को नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ रेप किया था. नाबालिग के परिजनों ने मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा हरिमोहन मीणा को दोषी मानते हुए आखिरी सांस तक कारावास में रहने की सजा सुनाई गई है और 65 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया गया है.





 

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