Section- 144 Imposed in Ajmer: राजस्थान (Rajasthan) में अजमेर (Ajmer) जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए अगले एक महीने के लिए धारा 144 (Section- 144) लागू कर दिया है. इसके साथ-साथ अजमेर जिला प्रशासन की तरफ से पूरे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में धार्मिक प्रतीकों वाले झंडों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए अजमेर जिला प्रशासन ने सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला लिया है. यह आदेश 7 अप्रैल से ही अजमेर में प्रभावी हो गया है.

बताया जा रहा है कि अजमेर जिला प्रशासन ने 10 अप्रैल को रामनवमी और 14 अप्रैल को महावीर जयंती के त्योहार को देखते हुए धारा-144 लगाने का फैसला लिया है. आपको बता दें कि अजमेर में इस दौरान भव्य शोभायात्राएं निकलती हैं. हालांकि अजमेर जिला कलक्टर की ओर से जारी आदेशों में किसी भी धार्मिक त्योहार का नाम नहीं लिया गया है. इससे पहले फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को लेकर कोटा में धारा-144 लगाई गई थी. वहीं बीकानेर में हिन्दू धर्म यात्रा और महाआरती से पहले धारा-144 लगाई गई थी. 

करौली में भी लागू है धारा 144

बीकानेर के आदेशों में प्रशासन ने साफ किया गया था कि किसी भी प्रकार यात्रा और जुलूस पर रोक नहीं लगाई गई है. लेकिन अनुमति लेना जरूरी कर दिया था. हाल ही में राजस्थान के करौली शहर में नवसंवत्सर के मौके पर हिन्दू संगठनों की ओर से निकाली गई बाइक रैली पर पथराव के बाद वहां हिंसा भड़क गई थी. इसके बाद से ही वहां तनाव का माहौल बना हुआ है. हालांकि अभी शांति है, लेकिन प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू है. साथ ही पुलिस बल भी मौके पर तैनात हैं. 

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