Jodhpur Consumer Court News: जोधपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय (Consumer Court) का अहम फैसला मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने गए. दर्शक से पानी की बोतल पर बाजार कीमत से 30 रुपये अधिक वसूले जाने को अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए. पीड़ित उपभोक्ता को 25 हजार रुपए देने के साथ ही मल्टीफ्लेक्स पर 1 लाख रुपए का जुर्माना अलग से लगाया है. कंजूमर कोर्ट ने कहा है कि विक्रेता और निर्माता की ओर से एक ही वस्तु के दो अलग अलग एमआरपी कर आम उपभोक्ता से अधिक कीमत वसूल करना गैरकानूनी है. 


उपभोक्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कंजूमर कोर्ट में मल्टीप्लेक्स और बहुराष्ट्रीय पेय पदार्थ कंपनी के खिलाफ परिवाद देकर बताया कि जोधपुर शहर के नामी मल्टीप्लेक्स फिल्म देखने के लिए गया था. मल्टीप्लेक्स में पानी की बोतल खरीदने पर ₹50 वसूले गए. जबकि मार्केट में वही पानी की बोतल 20 रुपए में मिलती है.


'एमआरपी पर बोतल बेचा जाना गैरकानूनी नहीं'
जोधपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष डॉ श्याम सुंदर लट्ठा तथा सदस्य अफसाना खान ने निर्णय में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कानून में संशोधन कर एक ही वस्तु पर अलग अलग एमआरपी निर्धारित किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स द्वारा फिल्म दिखाने के लिए टिकट राशि अलग से वसूल की जाती है. पानी की बोतल खरीदने पर परिवादी को किसी भी तरह की विशेष सुविधा नहीं दी जाती है. मल्टीप्लेक्स के द्वारा अधिक मुनाफा कमाने के लिए बाजार दर से ज्यादा विक्रय मूल्य निर्धारण कर बोतल कंपनी व आईनेक्स लेजर लिमिटेड की ओर से हो या बोतल पर निर्माता द्वारा 50 रुपए में बिक्री मूल्य अंकित होने से 50 रुपए लिए गए. सिनेमा हॉल की ओर से बताया गया कि विशेष सुविधा दिए जाने से बाजार की बजाए अधिक एमआरपी पर बोतल बेचा जाना गैरकानूनी नहीं है.


1 लाख रुपए जमा कराने का हुआ आदेश
मल्टीप्लेक्स कि आपसी मिली भगत का मामला है. जिसे उपभोक्ता बाध्य नहीं हैं. उपभोक्ता को मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार रुपए अन्य खर्च के 5 हजार रुपए आइनॉक्स लेजर लिमिटेड के मालिक को भुगतान करने का आदेश दिया है. साथ ही मल्टीप्लेक्स ने दर्शकों से लंबे समय से इस प्रकार नाजायज राशि संग्रहण कर अनुचित व्यापार व्यवहार किए जाने पर 1 लाख रुपए का हर्जाना राशि राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने का आदेश दिया गया है.


2 बोतल पानी के 100 रुपए ले लिए
महात्मा गांधी अस्पताल रोड निवासी जितेंद्र बोहरा ने 10 फरवरी 2017 को आईनॉक्स सिनेमा हॉल में फ़िल्म देखने गए. इंटरवल के दौरान काउंटर से दो किनले ब्रांड (कोका-कोला कंपनी) पानी की बोतल खरीदी मल्टीप्लेक्स कैंटीन संचालक ने 2 बोतल के 100 रुपए ले लिए. बोतल पर अधिकतम विक्रय मूल्य एमआरपी 50 रुपए थी. जबकि वहीं बोतल मार्केट में 20 रुपए एमआरपी में उपलब्ध है.


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