मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान सरकार ने अवैध वाहन मॉडिफिकेशन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए बड़े स्तर पर अभियान शुरू करने का फैसला लिया है. प्रदेश में काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न, अनाधिकृत लाल-नीली बत्ती और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट वाले वाहनों पर अब कड़ी निगरानी रखी जाएगी. 

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असामाजिक तत्वों पर लगाम, सड़क सुरक्षा को मजबूती

परिवहन विभाग के अनुसार, कई वाहन मालिक नियमों का उल्लंघन कर वाहनों में अवैध बदलाव कर रहे हैं, जिनका उपयोग मादक पदार्थों के परिवहन और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों में हो रहा है. ऐसे वाहनों की वजह से न केवल सड़क सुरक्षा को खतरा है बल्कि अपराधियों की पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है. 

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. प्रदेशभर में जनजागरूकता अभियान के साथ-साथ विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा.

3 दिन का अल्टीमेटम, फिर सख्त कार्रवाई

परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों को चेतावनी दी है कि यदि उनके वाहनों में काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न, अनाधिकृत लाल-नीली लाइट, हूटर, फ्लैशर या नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगी है तो वे परिपत्र जारी होने की तिथि से 3 दिन के अंदर स्वयं सुधार कर लें. निर्धारित समय के बाद विशेष जांच अभियान चलेगा और उल्लंघन पाए जाने पर चालान, वाहन जब्ती तथा पंजीकरण निलंबन की कार्रवाई की जाएगी.

हाई सिक्योरिटी प्लेट अनिवार्य, विभाग सतर्क

विभाग ने सभी वाहन स्वामियों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने के निर्देश दिए हैं. फर्जी या अपठनीय नंबर प्लेट, स्टिकर या अन्य सामग्री से नंबर प्लेट ढकने पर भी सख्त कार्रवाई होगी. परिवहन आयुक्त ने सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. अभियान के दौरान स्कूल-कॉलेज वाहनों, लग्जरी गाड़ियों और संदिग्ध वाहनों पर विशेष नजर रखी जाएगी.

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