राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून अस्तित्व में आ गया है. आज यानी शुक्रवार, 31 अक्टूबर से धर्मांतरण से जुड़े मामलों में नए कानून के तहत केस दर्ज किया जाएगा. राज्य सरकार के गृह विभाग ने नए इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
राजस्थान में लागू हुए 'धर्मांतरण विरोधी कानून' के तहत अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए भी पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी. हालांकि, मूल धर्म यानी हिंदू धर्म में घर वापसी करने पर यह कानून लागू नहीं होगा.