Rajasthan Crime News: जोधपुर की अदालत ने नाबालिग से छेड़खानी के मामले में दोषी को 3 साल की सजा सुनायी है. सजा के साथ दोषी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट के शिव प्रकाश भाटी ने बताया कि मामले की सुनवाई  न्यायाधीश डॉक्टर सूर्य प्रकाश पारीक ने की. उन्होंने कहा कि जुर्माना की राशि नहीं भरने पर तारा सिंह मुन्ना को 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा. बता दें कि 24 अक्टूबर 2020 को पीड़िता की नानी ने थाना में लिखित रिपोर्ट पेश की थी. उस दौरान जोधपुर नगर निगम के पार्षद प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार चल रहा था.


भीड़ में 10 वर्षीय  की बच्ची के साथ तारा सिंह मुन्ना छेड़छाड़ की. बुजुर्ग महिला ने बताया कि दोहिती के चिल्लाने पर लोग मौके पर इकट्ठा हो गये. उन्होंने दरिंदे से बच्ची को छुड़ाया. पूर्व में भी नाबालिग के साथ आरोपी ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था. घटना की जानकारी होने पर भाई ने आरोपी की पकड़ कर पिटाई कर दी. छेड़खानी मामले में पुलिस ने अदालत के सामने चार्जशीट पेश की. अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह और 17 दस्तावेज रखे गये.


नाबालिग के साथ छेड़खानी मामले में तीन वर्ष की सजा 


अदालत को बताया गया कि पीड़िता नाबालिग है. आरोपी के खिलाफ सख्त सजा की मांग की गयी. अभियोजन पक्ष की टीम ने कहा कि समाज में संदेश जाना जरूरी है. बचाव पक्ष ने भी बहस में हिस्सा लिया. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी तारा सिंह उर्फ मुन्ना पुत्र विजय सिंह को पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया. विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट के शिव प्रकाश भाटी ने कहा कि छेड़खानी मामले में दोषी को तीन वर्ष कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया गया है. जुर्माने की राशि नहीं भरने पर अदालत ने 15 दिन की अतिरिक्त सजा का आदेश किया. 


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