सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव के चर्चित मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बरी किया गया. कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई और एक अन्य को भी बरी किया. वहीं तीन आरोपियों को उम्रकैद और 6 को दस दस साल की सजा सुनाई. सीकर राजस्थान सीकर में पूर्व सरपंच सरदार राव मर्डर केस में करीब 9 साल बाद गुरुवार (22 जनवरी) को  एससी/एसटी कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने 13 जनवरी को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था. आज सजा की घोषणा हुई. 23 अगस्त 2017 को सरदार राव की हत्या हुई थी.

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सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा लॉरेंस

कोर्ट की सुनवाई में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा था. बाकी दोषियों को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में लाया गया. 

  • गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और आरोपी यतेंद्र को कोर्ट ने किया बरी
  • हरदेवराम, अरुण, हरविंदर को आजीवन कारावास की सजा
  • सुनील, मुकेश, भानुप्रताप सहित 6 को 10 साल की सजा 
  • एडीजे रेणुका हुड्डा ने सुनाया मामले में फैसला

लॉरेंस बिश्नोई पर आरोप था कि उसने शूटर्स को भेजकर हत्या करवाई. कोर्ट ने सभी आरोपों से बिश्नोई को दोषमुक्त कर दिया. इस मामले में कुल सात आरोपी हैं. एक आरोपी अभी भी फरार है. अभियोजन विभाग की ओर से 76 गवाह और 235 प्रत्यक्ष दस्तावेज दिए गए. 44 आर्टिकल डलवाए गए.  

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