Jaipur News: राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 2023-24 के लिए प्रावधान जारी कर दिए हैं. नए प्रावधानों के मुताबिक अस्पताल में प्रसव पीड़ा के दौरान अगर मौत हुई तो बीमा कवर नहीं मिलेगा. इसके अलावा ऑपरेशन में डॉक्टर की गलती से,शराब या नशीली दवा पीने से,सांप आदि के काटने से होने वाली मौत पर भी बीमा कवर नहीं मिलेगा.एक परिवार में दो या दो से अधिक मौतें होने पर केवल 10 लाख रुपये तक का ही क्लेम मिलेगा. इसके अलावा दावे का भुगतान 90 दिन में करने का नियम बनाया गया है. इसके अलावा चिरंजीवी कार्डधारक परिवार का जनाधार लिंक होने पर ही दुर्घटना बीमा क्लेम का भुगतान होगा. 


कितने लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा


राजस्थान में यह योजना लागू हो गई है. इसमें राज्य सरकार की ओर से बीमा कवर की राशि पांच लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है.इसमें यह प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति की मौत पर पांच लाख रुपए देय होंगे. दो या अधिक लोगों की मौत पर 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा क्लेम मिलेगा.आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के नए प्रावधान क्या क्या है.


किस तरह की मौतों पर मिलेगा बीमा कवर 



  • रोड, रेल, वायु दुर्घटना में क्षति या मौत.

  • खुद ऊंचाई से गिरने या ऊंचाई से कोई वस्तु ऊपर आ गिरने पर क्षति या मौत.

  • मकान ढहने पर होने वाली क्षति या मौत.

  • पानी में डूबने पर क्षति-मौत.

  • रासायनिक द्रवों,केमिकल छिड़काव पर क्षति या मौत.

  • बिजली के झटके के कारण होने वाली क्षति या मौत.

  • आग में जलने के कारण होने वाली क्षति या मौत.

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अपंग होने पर किस तरह का बीमा कवर मिलेगा



  • एक हाथ, एक पैर या एक आंख पर 1.5 लाख रुपए का प्रावधान.

  • दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखें, एक हाथ, एक पैर या एक हाथ, एक आंख या एक पैर, एक आंख की क्षति होने पर तीन लाख रुपये तक का मुआवजा.

  • एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति पर 1.5 लाख रुपए।


एक से अधिक क्लेम होने पर दूसरे क्लेम पर 10 लाख में से राशि कटेगी.



  • दुर्घटना में 1 व्यक्ति की मौत पर 5 लाख रुपये का क्लेम.

  • परिवार में एक से अधिक की मौत पर अधिकतम 10 लाख रुपये.

  • एक से अधिक बीमा क्लेम एक साल में उठाने पर 10 लाख से अधिक भुगतान नहीं.

  • पहले ली गई राशि 10 लाख में से कम करके ही दूसरी दुर्घटना के क्लेम की राशि दी जाएगी.

  • दुर्घटना में मौत या क्षति की राशि एसडीआरएफ, मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि मिलाकर 10 लाख तक दी जाएगी.

  • हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या, अथवा आत्महत्या का प्रयास के मामले में बीमा कवल नहीं मिलेगा.


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