Rajasthan Child Marriage: राजस्थान के भरतपुर जिले के एक गांव में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के परिजन उसकी शादी कर रहे थे. शादी की तैयारी चल रही थी कार्ड भी बंट गए थे. रिश्तेदार आ गए थे. आज शाम को बारात आनी थी, लेकिन किसी ने नाबालिग लड़कीकी शादी की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शादी को रुकवाया. बाल विवाह अधिनियम के तहत नाबालिग लड़के लड़कियों की शादी करना एक अपराध है. मगर उसके बावजूद भी बाल विवाह के मामले अमूमन सामने आ जाते हैं.


मामला भरतपुर जिले में चिकसाना थाना इलाके के एक गांव का है जहां परिजन अपनी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री की शादी कर रहे थे. आज बारात आनी थी और रिश्तेदार आ चुके थे एवं शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी. मगर चिकसाना थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में एक नाबालिक लड़की की शादी की जा रही है जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र के पटवारी गिरदावर को मौके पर बुलाया.


पुलिस ने की उम्र की जांच
जब जांच की तो परिजनों पहले पुलिस को आधार कार्ड दिखाया जिसमे लड़की की उम्र 19 वर्ष थी लड़की के आधार कार्ड में जन्म का वर्ष 2004 था. जिसके बाद गिरदावर और पटवारी ने पहुंचकर लड़की के शिक्षा सम्बन्धी डॉक्युमेंट्स मांगे लेकिन परिजनों ने उपलब्ध नहीं कराये. नाबालिग लड़की की उम्र से संबंधित दस्तावेज लड़की के परिजन प्रशासन को उपलब्ध नहीं करा सके. जिसके बाद गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्य को बुलाया गया. 


पुलिस ने शादी रुकवाया
जिस लड़की की शादी हो रही है उसके शैक्षणिक दस्तावेज निकाले गए जिसमें पता लगा कि उसकी उम्र 15 वर्ष है. उसका स्कूल में जन्म तिथि 05-08-2008 लिखी थी. जिसके हिसाब से लड़की की उम्र 15 वर्ष होना पाया गया. पुलिस और प्रशासन ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी को रुकवा दिया है. प्रशासन द्वारा नाबालिग के परिजनों और हलवाई एवं टेंट वालों को शादी नहीं करने के लिए पाबंद कर दिया गया है.


ये भी पढ़ें: Watch: महंगाई राहत कैंप में कर्मचारी ने शराब के नशे में जमकर लगाए ठुमके, Video Viral