Sandeep Singh Sexual Harrasment Case: हरियाणा सरकार में मंत्री रहे संदीप सिंह की मुश्किलें कम होने के बदले उनकी मुश्किलें बढ़ती ही दिखाई दे रही हैं. यौन उत्पीड़न मामले में पहले तो उन्हें खेल मंत्री का पद गंवाना पड़ा और अब हरियाणा पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में एक नई धारा जोड़ दी है. यह धारा गैर जमानती है. इससे पहले एफआईआर दर्ज होने के बाद खेल मंत्री संदीप सिंह ने एक जनवरी, 2023 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. पूर्व मंत्री का कहना है कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है. मुझ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आधारहीन हैं. 


यौन उत्पीड़न मामले की जांच में जुटी स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में आईपीसी की नई धारा जोड़ दी है. पीड़ित महिला कोच के वकील दीपांशु बंसल का कहना है कि पुलिस ने पीड़िता के वो कपड़े जो उसने घटना के दिन पहने थे, अपने कब्जे में ले लिए हैं. साथ ही पुलिस ने एफआईआर में धारा 509 भी जोड़ी गई है.


SIT कर रही है मामले की जांच 
अपने ऊपर लगे आरोपों के बावत संदीप सिंह ने भी महिला कोच पर झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की शिकायत की थी. उनकी शिकायत की जांच के लिए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने एक स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम का गठन किया था. दूसरी तरफ पीड़िता का आरोप था कि संदीप सिंह के खेल मंत्री रहते इस मामले की जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती. ऐसे में संदीप सिंह ने कहा था कि वह नैतिक आधार पर अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री को सौंप रहे हैं.


FIR में धारा 509 क्या है
भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के मुताबिक जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा या इस बात का संकेत देगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड, या दोनों का हकदार होगा. यह एक जमानती और संज्ञेय अपराध है. 


गौरतलब है कि हरियाणा की एक जूनियर महिला एथलेटिक्स कोच ने कुछ दिनों पहले भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर उन्हें बंधक बनाने, यौन उत्पीड़न करने और धमकी देने का आरोप लगाया गया था. महिला कोच की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने बीजेपी के नेता सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. 


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