पंजाब में स्पेशन इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की पहली ड्राफ्ट लिस्ट आज (गुरुवार, 13 अगस्त) को जारी होने वाली है. नाम न होने पर या किसी भी तरह की गलती होने पर आप आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं. सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट 12 अक्टूबर को जारी की जाएगी. नाम होने के बावजूद अगर स्पेलिंग, उम्र, स्थान, लिंग, पता, विधानसभा क्षेत्र या मतदान केंद्र संबंधी जानकारी में समस्या दिखे तो जांच कराई जा सकती है.
अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है, तो चिंता की जरूरत नहीं. अंतिम सूची में नाम कटने का यह आधार नहीं होगा. ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न होने पर या गलत जानकारी लिखी होने पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है. इसके लिए 31 दिन का समय दिया गया है. यानी आज (13 अगस्त) को लिस्ट जारी होने के बाद 12 सितंबर तक ऑबजेक्शन भरा जा सकता है. जांच के बाद 8 अक्टूबर तक सभी आपत्तियों का निबटारा किया जाएगा और 12 अक्टूबर तक अंतिम मतदाता सूची जारी होगी.
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लिस्ट में नाम न होने पर भरें फॉर्म-6
पंजाब में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए राज्य के मतदाता उत्सुक हैं. इस बीच अगर ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप फॉर्म-6 भरकर अपने नाम को जोड़ने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. वहीं, जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म-8 भरना होगा.
राजनीतिक दलों को भी मिलेगी लिस्ट
जानकारी के लिए बता दें कि इस पहली ड्राफ्ट लिस्ट की कॉपी मान्यता प्राप्त सभी पॉलिटिकल पार्टियों के पास भी जाएगी. कई वोटर्स ऐसे भी होंगे जिनके नाम पुराने रिकॉर्ड से लिंक नहीं हो पाए हैं. उन्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. इसके लिए चुनाव आयोग ने अलग से प्रक्रिया बनाई है. ऐसे वोटर्स को नोटिस भेजकर पात्रता साबित करने का समय दिया जाएगा, जिस दौरान उन्हें जरूरी दस्तावेज पेश करने होंगे.
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