Chandigarh News: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के खिलाफ लगाई गई मनीषा गुलाटी की याचिका को खारिज कर दिया है. आपको बता दें कि पंजाब सरकार द्वारा 10 मार्च को मनीषा गुलाटी को राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन के पद से हटाने का आदेश जारी किया था, सरकार के इस आदेश के खिलाफ मनीषा गुलाटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज उसे खारिज कर दिया है. 


‘सरकार का आदेश रद्द करने की मांग’
पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में सरकारी आदेश के कारण स्पष्ट ना होने और तकनीकी कारण का आधार बनाते हुए उसे रद्द करने की मांग की थी. साथ ही याचिका में कहा गया था कि पहले उनकी नियुक्ति तय प्रक्रिया के तहत 3 साल के लिए 13 मार्च 2018 को की गई थी. उन्हें 18 सितंबर 2020 से 19 मार्च 2021 और फिर 18 मार्च 2024 तक का एक्सटेंशन दिया गया था. लेकिन मौजूदा पंजाब सरकार ने 31 जनवरी को उनका एक्सटेंशन रद्द करने का फरमान जारी कर दिया और सरकार की तरफ से कहा गया है कि उन्हें एक्ट का उल्लंघन कर सेवा में विस्तार दिया गया था. 


15 फरवरी पंजाब सरकार वापस भी लिया था फैसला
वही आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने पहले 31 जनवरी को मनीषा गुलाटी को राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन के पद से हटाने का आदेश दिया था फिर जब सरकार के आदेश के खिलाफ गुलाटी हाईकोर्ट पहुंची तो सरकार ने 15 फरवरी को हाईकोर्ट में अपना निर्णय वापस लेने की जानकारी दी. इसके बाद दोबारा पंजाब सरकार ने 10 मार्च को गुलाटी को पद से हटाने का फैसला किया. इसके बाद दोबारा मनीषा गुलाटी की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया.   


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