पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में हिंसा, हाइवे जाम और यूनिवर्सिटी के अंदर लूटपाट-तोड़फाड़ तथा पुलिस की गाड़ियों में आग लगाने से जुड़े मामले में कुल तीन FIR दर्ज की गई है. याचिका में प्रदर्शन के चलते नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरे में डालने का भी आरोप लगाया गया है. दरअसल, यह हाईवे पाकिस्तान से सटे जम्मू एंड कश्मीर को बाकी राज्यों से जोड़ता है. वहीं पंजाब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से राज्य सरकार से मामले में रिपोर्ट तलब करने को कहा है.

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सदर थाने में इन-इन धाराओं में हुआ केस दर्ज

फगवाड़ा के सदर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 106 में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या के प्रयास), धारा 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 221 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाना), धारा 326 और 324 के तहत मामला दर्ज किया है.

इसी थाने में एक अन्य एफआईआर नंबर 105 भी दर्ज की गई है. इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 (सार्वजनिक रास्ते या नौवहन मार्ग में खतरा या बाधा उत्पन्न करना) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है.

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SP मेजर सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई आठ सदस्यीय SIT टीम

वहीं, सतनामपुरा थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 163 में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की नीयत से शरारत), धारा 324 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) और धारा 309 (लूट) के साथ-साथ सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम की अन्य धाराएं भी शामिल की हैं. सभी FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई हैं. वहीं LPU हिंसा मामले की जांच के लिए आठ सदस्यीय SIT बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता फगवाड़ा के SP मेजर सिंह करेंगे. इस मामले में आगली सुनवाई 8 अक्तूबर को होगी.

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