Haryana News: हरियाणा में युवा अब 21 साल की उम्र में शराब का सेवन, खरीद और बिक्री सकते हैं दरअसल राज्य में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल से कम कर दी गई है. हरियाणा ने बुधवार को अपने आबकारी कानून में संशोधन करते हुए शराब के सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी. हरियाणा उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 को हरियाणा उत्पाद अधिनियम, 1914 की धारा 27, 29, 30 और 62 में बदलाव के साथ विधानसभा द्वारा पारित किया गया था.

दिल्ली में भी शराब सेवन की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष की जा चुकी है

इसके साथ ही हरियाणा ने अपनी नीति को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समकक्ष ला दिया है. बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी इस वर्ष की शुरुआत में शराब के सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की न्यूनतम आयु सीमा को घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया था. वहीं हरियाणा राज्य सरकार ने कहा, "इस बात पर चर्चा हुई कि उपरोक्त आयु सीमा को कम किया जा सकता है क्योंकि कई अन्य राज्यों ने कम आयु सीमा निर्धारित की है."

बिल पेश करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ये कहा

बिल को पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय से काफी बदलाव आया है जब शराब की उम्र के संबंध में पहले के प्रावधानों को आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था. उन्होंने कहा, "लोग अब अधिक शिक्षित हैं और नए प्रयासों में भाग ले रहे हैं और जिम्मेदार तरीके से शराब सेवन करने के मामले में तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं."

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