Haryana News: हरियाणा के शिक्षित बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है. हरियाणा सरकार की तरफ से शिक्षित बेरोजगारों के लिए चलाई जा रही योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. हरियाणा रोजगार विभाग की ओर से शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना चलाई गई है. इसके तहत हर साल की तरह इस साल भी 1 नवंबर से सरल पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
इस योजना के संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए शिक्षित बेरोजगार 30 नवंबर 2023 की शाम पांच बजे तक जिला रोजगार कार्यालय में सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के दस्तावेज जमा करवा सकते हैं.
बेरोजगारी भत्ते के लिए क्या होनी चाहिए पात्रता?
बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने वाले शिक्षित बेरोजगारों के लिए पात्रता की कई शर्तें रखी गई है. जिसमें आवेदकों का हरियाणा का निवासी होना जरूरी है. इसके अलावा उसकी आयु 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए. 12वीं पास होने के साथ-साथ उसके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही उसकी परिवारिक वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए. इसके अलावा बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करने के लिए आवेदनकर्त्ता का पास अपना आधार कार्ड,वोटर कार्ड और अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए.
हरियाणा में कौन है बेरोजगारी भत्ते का हकदार?
हरियाणा सरकार की बेरोजगारी भत्ते की योजना के अनुसार, पढ़ाई पूरी कर चुके वो युवा जो अभी रोजगार की तलाश कर रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. बेरोजगारी भत्ते का लाभ आवेदक को तब तक दिया जाएगा, जब तक वो आवेदक किसी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी से न जुड़ जाए. बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत हर महीने 900 रुपये दिए जाते हैं.
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