Gurugram News: दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम कोर्ट ने रेप के मामले में बुधवार (21 फरवरी) को एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 3 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट ने रेप के दोषी को सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पुलिस ने पीड़िता परिवार को दस लाख रुपये की राहत राशि देने का भी आदेश दिया है. 


इस मामले में सरकारी वकील सुनील परमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ नवंबर 2018 में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया था. उस वक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 3 साल की मासूम के साथ रेप और हत्या का मामला दर्ज किया था. पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट का मामला भी दर्ज किया था. वारदात के समय बच्ची अपनी सहेलियों के साथ अपने घर के बाहर खेल रही थी और उसी वक्त मौका देखकर आरोपी ने बच्ची को 10 रुपये का लालच देकर बहलाया फुसला कर अपने साथ ले गया था. जहां उसने बच्ची के साथ रेप कर निर्ममता से हत्या कर दी थी. 


दोषी के खिलाफ पुलिस ने जुटाए थे अहम साक्ष्य
सरकारी वकील सुनील परमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ जो सबूत मिले थे, उस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर आरोपी को देखा जा सकता था कि किस तरह से उसने बच्ची को साथ लेकर जा रहा है. इसके अलावा पुलिस ने कई ऐसे महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए थे जिसके आधार पर न्यायाधीश शशि चौहान आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने मामले की जघन्यता को देखते हुए दोषी सुनील को फांसी की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये की राहत राशि देने का भी निर्देश दिया है. 


(रिपोर्ट-राजेश यादव)