Punjab Haryana High Court on Ram Rahim Parol: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim Singh) को बार-बार पैरोल देने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ-साथ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab And Haryana High Court) ने यह भी कहा है कि आगे से बिना इजाजत लिए राज्य सरकार गुरमीत राम रहीम को पैरोल न दे. इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 13 मार्च 2024 को करेगी.


इससे पहले भी हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी और कहा था कि वह इस मामले में जवाब देने से क्यों बच रही है. चीफ जस्टिस रितु बाहरी की बेंच ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा था. हाईकोर्ट ने कहा था "जिस तरह आप (राज्य  सरकार) डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल दे रहे हैं, वैसे ही आप अन्य कैदियों को भी इस तरह का लाभ क्यों नहीं देते. राम रहीम पर सरकार जरूरत से ज्यादा मेहरबान क्यों हो रही है. क्या कभी किसी कैदी को इतनी बार पैरोल का लाभ मिला है."


राम रहीम अभी पैरोल पर जेल से बाहर है. 10 मार्च को पैरोल की अवधि खत्म हो जाएगी और उसी दिन राम रहीम वापस जेल चला जाएगा.


राम रहीम को कब-कब मिली पैरोल?



  • 19 जनवरी साल 2024- 50 दिन की पैरोल, बाद में इसमें 10 दिन और बढ़ाया गया.

  • नवंबर साल 2023- 21 दिन की पैरोल  

  • 20 जुलाई 2023- 30 दिन की पैरोल

  • 21 जनवरी 2023- 40 दिन की परोल

  • 7 फरवरी साल 2022- 21 दिन की पैरोल 

  • जून साल 2022- एक महीने की पैरोल

  • अक्टूबर साल 2022- 40 दिन की पैरोल

  • 21 मई साल 2021- एक दिन की पैरोल

  • 24 अक्टूबर साल 2020- एक दिन की पैरोल


एसजीपीसी ने दी है पैरोल को चुनौती
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार से पूछा गया कि बताइए राम रहीम की तरह कितने और कैदियों को इस तरह पैरोल दी गई है. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से सख्ती दिखाते हुए कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई पर पूरी जानकारी दी जाए. डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार-बार दी जा रही पेरोल को लेकर एसजीपीसी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.


इसमें एसजीपीसी ने कहा है कि गुरमीत राम रहीम के खिलाफ कई संगीत मामले दर्ज हैं. वह दोषी है, जिसमें कोर्ट द्वारा उसे सजा भी सुनाई गई है और वह जेल में सजा काट रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार इसके बाद भी बार-बार गलत तरीके से राम रहीम पर मेहरबान होकर उसे पैरोल दे देती है. इस पैरोल को रद्द किया जाए और राम रहीम को सजा काटने के लिए जेल में ही रहने दिया जाए.


बागपत आश्रम में रहता है राम रहीम


डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जब भी पैरोल पर आता है, वो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में अपने बरनावा आश्रम में ही जाता है. उसको अपने सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के हेड क्वार्टर में रुकने की इजाजत नहीं मिली है. इसलिए वह अपने बागपत के आश्रम में ही रुकता है.  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस बारे में कह चुके हैं कि राम रहीम को पैरोल या फरलो जेल नियमों के अनुसार ही मिलती है, जिसमें उसको सिरसा के डेरा में जाने की इजाजत नहीं मिलती.


बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को दो अलग-अलग हत्या के मामलों में दोषी ठहराया गया था. इसके लिए 17 जनवरी 2019 और 18 अक्टूबर 2021 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. राम रहीम आश्रम में दो महिला अनुयायियों से रेप के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है. पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में मामले में दोषी करार दिया था.


(राजेश यादव की रिपोर्ट)


ये भी पढ़ें- Lok Sabha Election 2024: हरियाणा में BJP ने तैयार की संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट, जानें- किनके नाम चल रहे आगे?