Ryan School News: गुरुग्राम के एक नामी प्राइवेट स्कूल में 2017 में सात साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने अब एक बड़ा आदेश दिया है. मंगलवार को गुरुग्राम की एक अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जूनियर लड़के की हत्या के आरोपी छात्र पर अब एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाए. वहीं किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आरोपी की ओर से दायर याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब मामले की सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की गई है.  


आरोपी पर व्यस्क की तरह चलाया जाएगा मुकदमा


अदालत ने कहा कि 22 दिसंबर को होने वाली सुनवाई के दिन अब आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए जा सकते हैं. आपकों बता दें कि 19 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान जेजेबी ने आदेश दिया कि आरोपी पर बालिग के तौर पर मुकदमा चलाया जाएगा. वही 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आदेश दिया गया था कि किशोर अभियुक्त से नए सिरे से पूछताछ की जाए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने जो अपराध किया है उसके लिए वयस्क या नाबालिग किस रूप में मुकदमा चलाया जाए. तब इस मामले को जेजेबी को भेज दिया गया था. सीबीआई ने भी इस मामले में अदालत के सामने अपना तर्क रखते हुए कहा था कि हत्या के मामले में आरोपी किशोर पर वयस्क की मुकदमा चलाया जाना चाहिए. वही पीड़ित के वकील ने अदालत के इस फैसले को 'टर्निग प्वाइंट' देते हुए कहा था कि अदालत का यह ऐतिहासिक है.


11वीं में पढ़ने वाले छात्र ने किया था मर्डर
आपकों बता दें कि 8 सितंबर, 2017 को स्कूल के शौचालय के अंदर दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र का गला रेता हुआ शव बरामद किया गया था. स्कूल में शव पर से सनसनी फैल गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को यह केस दिया गया था. सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए इसी स्कूल की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र को पकड़ा था. आरोपी छात्र उस समय 16 साल का था और इसी साल  3 अप्रैल को वो 21 वर्ष का हो गया है. 


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