Delhi Farmers Protest: किसान आंदोलन का बुधवार को 9वां दिन है. पुलिस की तरफ से किसानों पर लगातार सख्ती बढ़ती बढ़ाई जा रही है. इसी बीच पंजाब के डीजीपी गौरव यादव की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है. उन्होंने खनौरी और शंभू में पंजाब-हरियाणा सीमा की ओर जेसीबी, पोकलेन, टिपर, हाइड्रा और अन्य भारी मिट्टी हटाने वाले उपकरणों की आवाजाही को रोकने का आदेश दिया है. 


डीजीपी ने सभी एसएसपी और सीपी को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी जेसीबी, पोकलेन, टिप्पर, हाइड्रा और अन्य भारी मिट्टी हटाने वाले उपकरणों को खनौरी और शंभू में पंजाब-हरियाणा सीमा तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जहां किसान आंदोलन चल रहा है और इनपुट प्रदर्शनकारियों की योजनाओं का संकेत देते हैं. हरियाणा पुलिस के बैरिकेड्स पर हमला करना और हरियाणा में प्रवेश करना, एक ऐसा कदम है जो दोनों राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ देगा. 



कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिए निर्देश
ये निर्देश डीजीपी हरियाणा से लिखित अनुरोध प्राप्त होने के बाद दोहराए गए और सभी एसएसपी और सीपीएस को प्रसारित किए गए. 18 फरवरी को सुबह 8.15 बजे सभी जिला पुलिस प्रमुखों के साथ आयोजित अधोहस्ताक्षरी की दैनिक समूह कॉल में, यह दोहराया गया था कि खनौरी और शंभू में पंजाब-हरियाणा सीमा तक पहुंचने के लिए किसी भी जेसीबी, पोकलेन, टिपर, हाइड्रा और अन्य भारी अर्थमूविंग उपकरणों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. कानून-व्यवस्था की स्थिति पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया गया है.


सभी रेंज के एडीजीपीएस आईजीपीएस डीआईजी, सभी पुलिस आयुक्त और सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इसके लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए है. इसके साथ ही कहा गया है कि खनौरी और शंभू में हरियाणा-पंजाब सीमा की ओर नाके लगाकर, गश्त करके और अन्य आवश्यक कदम उठाए जाएं. आदेश की एक कॉपी विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, पंजाब को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है. 


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