Diwali Firecrackers Ban in Haryana: दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण के मद्देनज़र हरियाणा सरकार ने पटाखों की बिक्री को लेकर अहम फैसला लिया है. हरियाणा सरकार ने दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में  पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. 


हरियाणा की खट्टर सरकार ने बयान जारी कर 14 जिलों पटाखे बैन करने की जानकारी दी. बयान के मुताबिक, ''भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.''


यह आदेश राज्य के उन सभी शहरों में भी लागू होगा, जहां पिछले साल नवंबर में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में रहा था. सरकारी आदेश के मुताबिक, जिन शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक सामान्य श्रेणी में रहा था, वहां केवल ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की गई है. दीपावली और गुरु नानक जयंती पर रात आठ बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति होगी.


क्या शादियों में बजा सकते हैं पटाखे?


छठ पर्व के दौरान सुबह छह बजे से आठ बजे के बीच पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति होगी. क्रिसमस और नव वर्ष के लिए 24 दिसंबर को रात 11.55 बजे से 25 दिसंबर को 12.30 बजे तक जबकि 31 दिसंबर को रात 11.55 बजे से एक जनवरी को 12.30 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी.


हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसे शहरों की अलग से सूची जारी करेगा, जहां पटाखों के इस्तेमाल की मंजूरी दी गयी है. शादी और अन्य प्रकार के समारोहों में भी ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की गयी है.


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