Haryana News: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल पर हरियाणा की रोहतक जिले की सोनारिया जेल से बाहर आया था. चार सालों में राम रहीम को ये नौवीं बार पैरोल मिली है. लेकिन अब राम रहीम 50 नहीं बल्कि 60 दिन तक जेल से बाहर रहने वाला है. जिसकी वजह है हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई विशेष छूट. दरअसल, हरियाणा सरकार की तरफ से गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश में सजा भुगत रहे कैदियों को विशेष छूट देने का फैसला लिया है.


हरियाणा सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि जिन दोषियों को 10 साल या उससे अधिक की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट दी जाएगी. यानि हरियाणा सरकार के इस फैसले का लाभ राम रहीम को भी मिलेगा. राम रहीम 50 दिन की पैरोल पर बाहर आया है उसे अब जेल से बाहर रहने का 10 दिन का और समय मिल जाएगा. आपको बता दें कि राम रहीम को साध्वियों के यौन शोषण और हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा मिल चुकी है. वो 2017 से सुनारिया जेल में सजा काट रहा है. हरियाणा सरकार की तरफ से 5 साल से अधिक और 10 साल से कम सजा वाले कैदी को 45 दिन की छूट दी गई है. इसके अलावा 5 साल से कम सजा वाले आरोपियों को 30 दिन की छूट दी गई है.


राम रहीम को कब-कब मिली पैरोल


डेरा प्रमुख राम रहीम को साल 2024 में पहली बार पैरोल मिली है. वहीं इससे पहले आठ बार पैरोल मिल चुकी है. 24 अक्टूबर 2020 को राम रहीम को पहली बार पैरोल मिली थी. इसके बाद 21 मई 2021 को दूसरी बार, 7 फरवरी 2022 को तीसरी बार, जून 2022 में चौथी बार, अक्टूबर 2022 में पांचवी बार, 21 जनवरी 2023 को छठी बार, 20 जुलाई 2023 को सातवीं बार, नवंबर 2023 में राम रहीम को आठवीं बार पैरोल मिली थी. आपको बता दें कि फिलहाल राम रहीम यूपी के बागपत आश्रम में पैरोल काट रहा है. डेरा सच्चा सौदा के सिरसा आश्रम में जाने पर रोक लगाई गई है.


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