Haryana News: हरियाणा में नाबालिग से रेप और हत्या के एक आरोपी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी ने भाई के रिश्ते को कलंकित करते हुए अपनी सात वर्षीय चचेरी बहन को अपनी हवस का शिकार बनाया था, जिसकी बाद आरोपी ने नाबालिग की हत्या कर उसके शव को जला दिया था. साल 2022 में हुई इस घटना को लेकर कैथल की एक अदालत ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है.


नाबालिग के परिवार को 30 लाख मुआवजा देने का आदेश
कैथल में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप कौर सिंह की अदालत में शनिवार को मामले की सुनवाई की गई. इस दौरान न्यायाधीश गगनदीप कौर सिंह आदेश दिया कि लड़की के परिवार को 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. यह मामला पिछले साल का है. अदालत में पीड़ित परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अरविंद खुरानिया ने कहा कि युवक (22) ने आठ अक्टूबर, 2022 को कलायत थाना क्षेत्र के एक गांव में लड़की के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी. 


शव को पेट्रोल डालकर लगाई थी आग
बलात्कार के बाद मुंह दबाकर नाबालिग की हत्या कर दी गई. इसके बाद आरोपी ने सबूत मिठाने के लिए नाबालिग के शव पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी. बाद में लड़की का अधजला शव पास के वन क्षेत्र में मिला था. अरविंद खुरानिया ने कहा कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में दोषी युवक को लड़की के साथ देखा. जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया. युवक को सुनाई गई मौत की सजा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन है.


गली में खेल थी तब उठा ले गया था दरिंदा
7 वर्षीय नाबालिग गली में खेल रही थी. इस दौरान आरोपी नाबालिग को अपने साथ ले गया था. देर शाम तक बच्ची जब घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसे खोजना शुरू किया. लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. इसके बाद अगली सुबह जंगल से बच्ची का अधजला शव बरामद हुआ था. 


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