Chandigarh News: चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए खुले में कचरा जलाने के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है. निगम ने सेक्टर 44 में तैनात अपने आउटसोर्स सफाई कर्मचारी रविंदर कुमार को खुले में कचरा जलाते हुए पकड़ा और उसके खिलाफ चालान जारी कर सख्त कार्रवाई की है.

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खुले में कचरा जलाने पर 6701 रुपये का जुर्माना

नगर निगम के निर्देशों के अनुसार रविंदर कुमार, जो लायंस सर्विसेज एजेंसी के माध्यम से कार्यरत था, को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करते पाया गया. कचरा जलाने की पुष्टि होने पर नगर निगम ने उस पर 6,701 रुपये का चालान काटा. यह कार्रवाई निगम की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा है, जिसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है.

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निगम कमिश्नर ने की गंभीर कार्रवाई

नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार (IAS) ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए. यह पहली बार है जब किसी आउटसोर्स कर्मचारी के खिलाफ कमिश्नर के आदेश पर निलंबन की कार्रवाई की गई है.

कमिश्नर ने कहा कि कचरा जलाना वायु प्रदूषण को बढ़ाता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है. उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर, चाहे वह कोई भी हो नागरिक, स्थायी कर्मचारी या आउटसोर्स स्टाफ सख्त कार्रवाई होगी.

कर्मचारी निलंबित, भविष्य में होगी और सख्ती

निगम के आदेश जारी होते ही लायंस सर्विसेज ने कर्मचारी को तत्‍काल ड्यूटी से निलंबित कर दिया. इसके साथ ही नगर निगम ने स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी कर्मचारी या व्यक्ति को कचरा जलाते पकड़ा गया तो उसे भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

नगर निगम ने सभी शहरवासियों, दुकानदारों और सफाई कर्मचारियों से अपील की है कि वे कचरा जलाने जैसी गतिविधियों से दूर रहें और स्वच्छता नियमों का पालन करें. प्रशासन का कहना है कि चंडीगढ़ को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ रखने में सभी की जिम्मेदारी बराबर है.