Chandigarh Mayor Election News: सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव का फैसला पलट दिया. विवादित चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने आप के हारे उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया. इस फैसले के बाद कुलदीप कुमार ने कहा कि उन्होंने भरोसा था कि कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों को लोकतंत्र को कुचलने का काम किया.


चंडीगढ़ मेयर चुनाव का पूरा घटनाक्रम



  • 18 जनवरी 2024: पीठासीन अधिकारी के बीमार पड़ने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने महापौर चुनाव छह फरवरी के लिए टाल दिया है.

  • 19 जनवरी 2024: आम आदमी पार्टी (आप) ने चुनाव स्थगित करने को चुनौती देने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया.

  • 24 जनवरी 2024: हाई कोर्ट ने महापौर चुनाव स्थगित करने के आदेश को रद्द किया, चुनाव की तारीख 30 जनवरी तय की और कार्यवाही की वीडियोग्राफी का आदेश दिया.

  • 30 जनवरी 2024: बीजेपी के मनोज सोनकर और आप-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के लिए मतदान शुरू हुआ. सोनकर को 16 वोट मिले और उन्होंने कुमार को हरा दिया जिन्हें 12 वोट हासिल हुए. कुलदीप कुमार के पक्ष में डाले गए आठ मतों को रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह ने अवैध घोषित कर दिया.

  • 30 जनवरी 2024: आप ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख कर नए सिरे से चुनाव कराने का आग्रह किया.

  • 31 जनवरी 2024: हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया. चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया. उसने आप पार्षद की याचिका पर तीन सप्ताह बाद सुनवाई की तारीख तय की.

  • 1 फरवरी 2024: आप उम्मीदवार अंतरिम राहत देने से इनकार करने वाले हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.

  • 5 फरवरी 2024: सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह के आचरण पर कड़ा संज्ञान लिया और मतपत्रों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रिकॉर्ड कब्जे में लेने का आदेश दिया.

  • 18 फरवरी 2024: बीजेपी नेता मनोज सोनकर ने चंडीगढ़ के महापौर पद से इस्तीफा दिया और तीन आप पार्षद बीजेपी में शामिल हो गये.

  • 19 फरवरी 2024: सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग अधिकारी से सवाल पूछे. शीर्ष अदालत ने उसके अवलोकन के लिए मतदान प्रक्रिया की वीडियो सहित रिकॉर्ड लाने के लिए एक न्यायिक अधिकारी नियुक्त करने का हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया.

  • 20 फरवरी 2024: शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए परिणाम को पलट दिया. अदालत ने पराजित कुलदीप कुमार को नया महापौर घोषित किया और निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया.


कौन हैं कुलदीप कुमार, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया चंडीगढ़ का मेयर