Punjab News: शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया ने ड्रग्स केस में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिक्रम मजीठिया पर फिलहाल राज्य सरकार कोई कार्रवाई ना करे. इसका मतलब है कि बिक्रम मजीठिया को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट बिक्रम मजीठिया के मामले की सुनवाई सोमवार को करेगी.


बिक्रम मजीठिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए.  मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह राजनीतिक विद्वेष का मामला नज़र आता है. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा की ऐसा लगता है कि चुनावी मौसम में हर कोई अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है.


राज्य सरकार की तरफ से पेश हो रहे वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम ने कहा कि उनके खिलाफ आदेश 24 जनवरी को आया था और उसके बाद से वह फरार है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि फिलहाल अभी वह कोई कार्रवाई ना करें सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई सोमवार को करेगी.


हाईकोर्ट ने रद्द की जमानत याचिका


पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 जनवरी को बिक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इससे पहले मोहाली की कोर्ट से भी बिक्रम मजीठिया को झटका लग चुका है. हाईकोर्ट ने हालांकि पंजाब पुलिस को तीन दिन तक बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए थे.


बिक्रम मजीठिया के खिलाफ दिसंबर में 2018 के ड्रग्स मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी. बिक्रम मजीठिया करीब 25 दिन तक गायब रहे थे और अदालत से जब उन्हें अंतरिम राहत मिली थी तो वह सबसे सामने आए थे. बिक्रम मजीठिया अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं.


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