Punjab: पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा (Aman Arora) सहित 9 लोगों को सुनाम कोर्ट (Sunam Court) ने दो साल कैद की सजा सुनाई है. 15 साल पुराने एक केस में सजा सुनाई गई है. अमन अरोड़ा पर उनके जीजा राजिंदर दीपा ने घर में घुसकर हमला करने का आरोप लगाया था. आईपीसी की धारा 452,148 के तहत सभी आरोपियों को दो साल और धारा 323, 149 के तहत एक साल की सजा सुनाई गई. सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई.


जानकारी के अनुसार अमन अरोड़ा का अपने जीजा राजिंदर दीपा के साथ पारिवारिक झगड़ा है. इसको को लेकर साल 2008 में शिकायत दर्ज हुई थी. अमन अरोड़ा को सजा सुनाए जाने के बाद उनके जीजा और शिरोमणि अकाली दल के नेता राजिंदर दीपा ने कहा कि भले ही फैसला देरी से आया, लेकिन सही आया, वह स्वागत करते हैं.


अमन अरोड़ा से लिए गए थे महत्वपूर्ण विभाग


गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमन अरोड़ा से आवास और शहरी विकास सहित दो महत्वपूर्ण विभाग वापस ले लिए थे. मुख्यमंत्री मान ने अपने पांच मंत्रियों अमन अरोड़ा, गुरमीत सिंह मीत हेयर, लालजीत सिंह भुल्लर, चेतन सिंह जौरामाजरा और अनमोल गगन मान के विभागों में फेरबदल किया था. मुख्यमंत्री ने आवास और शहरी विकास विभाग खुद अपने पास रख लिया था, जो पहले अरोड़ा के पास था.


साल 2016 में ‘आप' में शामिल हुए थे अमन अरोड़ा


इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सुनाम से ‘आप' विधायक अमन अरोड़ा को रोजगार सृजन और प्रशिक्षण विभाग दिया था. वहीं सूचना और जनसंपर्क विभाग पहले अमन अरोड़ा के पास था, लेकिन उसे चेतन सिंह जौरामाजरा को दे दिया था. अमन अरोड़ा ने 2016 में आम आदमी पार्टी का दामन थामा था. उन्होंने 2017 का विधानसभा चुनाव करीब 30 हजार मतों के अंतर से जीता था. वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी.


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