Punjab News: पंजाब मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य के 16 नए सरकारी महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के 320 अतिरिक्त पद सृजित करने को मंजूरी दी। एक बयान में यह जानकारी दी गई है. बयान में कहा गया है कि इस आशय का फैसला यहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में किया गया. 


सहायक प्राध्यापकों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक
एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने राजकीय महाविद्यालयों में 645 सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने पर भी सहमति प्रदान की. बयान में कहा गया है कि इस फैसले से उन लोगों को एक अवसर मिलेगा जो विभिन्न महाविद्यालयों में अस्थायी तौर पर अध्यापन कर रहे हैं. इस कदम से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच हो सकेगी. 


सिख गुरुद्वारा कानून में संशोधन को दी मंजूरी 
इसके अलावा पंजाब मंत्रिमंडल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का निशुल्क सीधा प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश काल के सिख गुरुद्वारा अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है. वर्तमान में, स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का प्रसारण ‘पीटीसी’ द्वारा किया जाता है, जो एक निजी चैनल है जिसे अकसर शिरोमणि अकाली दल के बादल परिवार से जोड़ा जाता है. एसजीपीसी ने पंजाब सरकार के इस कदम का विरोध किया है. उनका कहना है कि इसे केवल संसद द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है. 


इंडियन स्टांप एक्ट-1899 में संशोधन 
वहीं पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को इंडियन स्टांप एक्ट-1899 में संशोधन की मंजूरी दी है. इस संशोधन के बाद अब परिवार यानी खून के रिश्तों से बाहर किसी अन्य व्यक्ति के नाम प्रापर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी देने पर 2 फीसदी स्टांप ड्यूटी लगेगी. इसके पीछे सरकार का तर्क है कि यह फैसला पावर ऑफ अटॉर्नी के दुरुपयोग और लोगों से प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी को रोकने के लिए लिया गया है.


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