Phone Tapping Case: अवैध फोन टैपिंग मामले में दिल्ली की अदालत ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के कर्मचारियों की कथित अवैध फोन टैपिंग और जासूसी से जुड़े एक धनशोधन मामले की सुनवाई की है. इस सुनवाई में कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को मंगलवार को 16 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. 


विशेष न्यायाधीश सुनेना शर्मा ने पांडे को न्यायिक हिरासत में भेजा, जब उन्हें हिरासत में पूछताछ की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया और प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसे उनकी और हिरासत की आवश्यकता नहीं है. ईडी की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है.


इस बीच अदालत ने मामले में पांडे की जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार के लिए स्थगित कर दी, क्योंकि दलील अधूरी रही. जांच एजेंसी ने मामले में पांडे को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था. ईडी ने इससे पहले अदालत से अनुमति मिलने पर पूछताछ के बाद एनएसई की पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्ण को 14 जुलाई को गिरफ्तार किया था. उन्हें न्यायाधीश द्वारा पारित पूर्व के आदेश पर जेल से पेश किया गया था.


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न्यायाधीश ने ईडी की याचिका पर रामकृष्ण के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया था. रामकृष्ण को पेश किए जाने के बाद ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए अदालत से अनुमति ली थी. बाद में, ईडी ने रामकृष्ण को सहयोग नहीं करने के आधार पर गिरफ्तार किया और उन्हें फिर से अदालत में पेश किया और अदालत से नौ दिन की हिरासत में पूछताछ का आग्रह किया. अदालत ने, हालांकि, रामकृष्ण को चार दिन के लिये एजेंसी की हिरासत में सौंपा. रामकृष्ण को सीबीआई ने एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं.


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