साल 2006 के मुंबई में सिलसिलेवार ट्रेन ब्लास्ट केस में 12 आरोपियों को बरी किए जाने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी. सीएम फडणवीस ने कहा कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, ये बहुत ही शॉकिंग है. हम इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे.
मैंने पूरा आदेश अभी नहीं पढ़ा है- सीएम फडणवीस
2006 बम ब्लास्ट को लेकर कोर्ट के फैसले पर CM फडणवीस ने हैरानी जताते हुए कहा, “यह फैसला हमारे लिए चौंकाने वाला है. इसका कारण यह है कि निचली अदालत ने एटीएस की गहन जांच और जुटाए गए सबूतों के आधार पर निर्णय दिया था. मैंने पूरा आदेश अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने तुरंत हमारे वकीलों से बात की है और उन्हें इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के निर्देश दिए हैं.''
चंद्रशेखर बावनकुले ने क्या कहा?
इससे पहले महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य सरकार मुंबई में 11 जुलाई, 2006 को ट्रेन में किए गए बम धमाकों के सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बंबई हाई कोर्ट के फैसले का आकलन करेगी.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 लोगों को दिया निर्दोष करार
2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (21 जुलाई) को अपना फैसला सुनाया. इस मामले के सभी 12 लोगो को कोर्ट ने निर्दोष करार दिया और उन्हें बरी कर दिया. करीब 19 साल बाद इस केस में हाई कोर्ट का फैसला आया है. 11 जुलाई 2006 की शाम को मुंबई की लोकल ट्रेन में महज 11 मिनट के अंदर सात अलग-अलग जगहों पर बम ब्लास्ट से दहशत का माहौल बन गया था.
मुंबई में 2006 में हुए ब्लास्ट में 189 लोगों की मौत
मुंबई में 2006 में हुए इस बम धमाके में 189 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 827 से अधिक ट्रेन यात्री जख्मी हुए थे. इस मामले में नवंबर 2006 में चार्जशीट दाखिल हुई थी. इसके बाद साल 2015 में ट्रायल कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था. इनमें से 5 को मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि 7 को उम्रकैद मिली थी. बहरहाल कोर्ट के फैसले के बाद धमाके के पीड़ितों में भी नाराजगी है.