महाराष्ट्र सरकार ने दुकानों पर समय की पाबंदी हटा ली है, लेकिन शराब वाली जगहों को इससे बाहर रखा गया है. सरकार की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि अब राज्य में दुकानें, होटल, रेस्तरां और अन्य कारोबारी जगहें 24 घंटे खुली रह सकती हैं, बशर्ते कर्मचारियों को हर हफ्ते 24 घंटे की छुट्टी मिले. 

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यह फैसला कर्मचारियों के कामकाजी घंटों और छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. सरकार ने स्पष्ट किया कि शराब बेचने वाली जगहें जैसे बार, पब, डिस्को और वाइन शॉप्स पर यह छूट लागू नहीं होगी. 

पहले से तय है दुकानों के खुलने बंद होने का समय 

इनके खुलने और बंद होने के समय पहले से तय हैं, जो 2017 और 2020 के नोटिफिकेशन के मुताबिक चलेंगे. पहले थिएटर और सिनेमा हॉल को भी इनमें शामिल किया गया था, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है. यह आदेश स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सख्ती से लागू करने के निर्देश देता है.

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कई शिकायतों के बाद महाराष्ट्र सरकार का कदम

कई शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया, जहां कुछ जगहों पर 24 घंटे खोलने पर रोक लगाई जा रही थी. अब गैर-शराब वाली दुकानें और कारोबार बिना समय की चिंता के चल सकेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है. यह फैसला महाराष्ट्र की वेबसाइट पर उपलब्ध है और सभी संबंधित विभागों को भेजा गया है.

अधिनियम की धारा 11 के तहत, राज्य सरकार को एक क्षेत्र के लिए या विभिन्न क्षेत्रों के लिए दुकानें, कमर्शियल परिसरों या मॉल के खुलने और बंद होने का समय तय करने का अधिकार दिया गया है. इसी के तहत महाराष्ट्र सरकार ने 19 दिसंबर 2017 की अधिसूचना द्वारा परमिट रूम, बीयर बार, डांस बार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक और ऐसे सभी प्रतिष्ठान जहां किसी भी प्रकार की शराब बेची जाती है, के साथ-साथ सभी प्रकार की शराब बेचने वाली दुकानों, थिएटरों और राज्य के अलग-अलग इलाकों में सिनेमा हॉल के खुलने और बंद होने का समय तय किया था.