Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने लाडकी बहिन योजना को लेकर एक नई शर्त रखी है. लाडली बहना योजना के तहत अब वो महिलाएं पात्र नहीं होंगी, जिनके पास गाड़ी होगी. कार मालिक महिलाओं को अब लाडकी बहिन योजना का लाभ नहीं मिलेगा. 

जानकारी के लिए बता दें कि लाडकी बहिन योजना को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने अगस्त 2024 में शुरू किया था. इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. चुनाव परिणाम के बाद यह बात कही जा रही थी कि नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति की जीत में इस योजना की अहम भूमिका रही. 

लाडकी बहिन योजना की पात्रता क्या है?महाराष्ट्र की महायुति सरकार द्वारा शुरू की गई 'माझी लाडकी बहिन योजना' के लिए कुछ पात्रता तय की गई हैं. इसमें योजना का लाभ केवल महाराष्ट्र में रहने वाली महिलाओं को ही दिया जाता है. योजना में केवल उन्हीं महिलाओं को लाभ मिलेगा जिनकी उम्र 21 वर्ष लेकर 65 वर्ष के बीच होगी. योजना का लाभ लेने के लिए महिला की पारिवारिक इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर महिला के परिवार में ट्रैक्टर या चार पहिया वाहन है तो महिला को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. 

इसके अलावा, लाडकी बहिन योजना में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और निराश्रित महिला को योजना का लाभ मिलता है. महिला के परिवार में कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स भरता है तो उस महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

विपक्ष ने साधा सरकार पर निशानाकांग्रेस ने महायुति सरकार के इस फैसले को गलत ठहराया है. कांग्रेस का कहना है कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कोरोना महामारी आने से पहले गाड़ी ली थी, लेकिन महामारी के बीच उनकी नौकरी चली गई. अब वह उस गाड़ी की ईएमआई भर पाने की भी स्थिति में नहीं हैं. ऐसे लोगों के पास कार तो है, लेकिन नौकरी या आय नहीं. ऐसे लोगों को अयोग्य कैसे ठहराया जा सकता है?

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