Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में स्कूल शिक्षकों के लिए एक ‘ड्रेस कोड’ लागू किया है, जिसके तहत उन्हें टी-शर्ट, जींस या डिजाइन और प्रिंट वाली कोई अन्य शर्ट पहनने की इजाजत नहीं होगी. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी एक सरकारी आदेश (जीआर) के अनुसार, राज्य सरकार ने स्कूलों से अपने संबंधित पुरुष और महिला शिक्षकों के लिए ‘ड्रेस कोड’ तय करने को कहा है.


शिक्षक नहीं पहन सकेंगे डिजाइन वाली टी-शर्ट, जींस
जीआर के अनुसार यह नियम राज्य के निजी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त सहित सभी स्कूलों पर लागू होगा. इसमें कहा गया है, ‘‘शिक्षकों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक साफ-सुथरी होनी चाहिए. महिला शिक्षकों को साड़ी या परिधान (सलवार, चूड़ीदार, कुर्ता और दुपट्टा) पहनना चाहिए और पुरुष शिक्षक पैंट और शर्ट पहन सकते हैं.


सरकार ने स्कूलों को ‘ड्रेस कोड’ का रंग चुनने की अनुमति दी है और सलाह दी है कि पुरुष शिक्षक की शर्ट हल्के रंग की होनी चाहिए जबकि पैंट गहरे रंग का होना चाहिए. जीआर में कहा गया है, ‘‘शिक्षकों को डिजाइन, प्रिंट वाली टी-शर्ट, जींस या कोई अन्य शर्ट पहनने की अनुमति नहीं है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि शिक्षकों को अपने पहनावे को लेकर सतर्क रहना चाहिए. इस आदेश में महिला और पुरुष शिक्षकों को ड्रेस कोड’ के साथ-साथ फुटवेयर पहनने के लिए कहा गया है. पुरुषों शिक्षकों को जूते पहनने के लिए कहा गया है.


सरकारी ही नहीं निजी स्कूलों के शिक्षकों पर भी लागू होगा आदेश
सरकार की तरफ से जारी किया गया फरमान ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर भी लागू होगा. सरकार के इस फरमान को लेकर शिक्षकों ने रोष जताया है उनका है उन्हें क्या पहनना है और क्या नहीं ये उनका व्यक्तिगत मामला है और उन्हें ये अधिकार भी है. वहीं ड्रेस कोड को लेकर सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों के पहनावे का असर विद्यार्थियों पर ना पड़े, इसकी वजह से ड्रेस कोड बनाया गया है.


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