महाराष्ट्र में गाड़ी वालों को सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है. 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाने की नई समय सीमा अब नवंबर तक बढ़ा दी गई है. यह चौथी बार है जब सरकार ने पुराने वाहनों में HSRP लगाने की लिमिट बढ़ाई है.

इस साल यह लिमिट मार्च तक तय की गई थी. इसे अप्रैल के अंत तक, फिर जून के अंत तक और फिर 15 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था. अब समय सीमा नवंबर के अंत तक बढ़ा दी गई. राज्य परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार द्वारा गुरुवार, 14 अगस्त की शाम जारी परिपत्र में कहा गया है कि सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) को वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण, पते में बदलाव के साथ-साथ वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगे होने पर हाइपोथीकेशन जोड़ने या हटाने जैसे कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है.

दी गई यह चेतावनीआरटीओ कार्यालयों को अपने फ्लाइंग स्क्वॉड द्वारा जब्त किए गए वाहनों को न छोड़ने को कहा गया है, जब तक उनपर HSRP न लग जाए. सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि जब तक गाड़ियों पर HSRP न लगे, तब तक री-रजिस्ट्रेशन, वाहनों में बदलाव या फिर परमिट का रिन्यूअल न करें. इसके अलावा, चेतावनी दी गई है कि तय तारीख के बाद बिना नंबर प्लेट या अपॉइंटमेंट वाले वाहनों के खिलाफ फ्लाइंग स्क्वॉड की कार्रवाई निश्चित की जाएगी. 

परिवहन विभाग के अधिकारी ने जानकारकी दी है कि एचएसआरपी लगाने के लिए लगभग 68 लाख अपॉइंटमेंट बुक किए गए हैं, जिनमें 47 लाख वाहन ऐसे हैं जिन पर नंबर प्लेट लगी हुई है. परिवहन विभाग के टेंडर के मुताबिक, 1 अप्रैल 2019 से पहले महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड 2.10 करोड़ से ज़्यादा वाहनों में HSRP लगाना अनिवार्य है, जिसके लिए तीन कंपनियों को नियुक्त किया गया है. दिसंबर 2024 से, इन कंपनियों ने HSRP लगाना शुरू कर दिया है.

अधिकारी ने बताया कि 20 जून को समय सीमा बढ़ाते हुए महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने 15 अगस्त को अंतिम समय सीमा बताया था, जिससे एचएसआरपी लगवाने को लेकर वाहन चालकों में घबराहट फैल गई.