Corruption Case: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (Nationalist Congress Party) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को अभी और जेल में रहना होगा. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने ज़मानत आदेश पर रोक 27 दिसंबर तक बढ़ा दी है. निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख को जमानत दी थी. ज़मानत आदेश पर रोक लग जाने से अनिल देशमुख को बाहर आने के लिए अभी और इंतजार करना होगा. बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक 27 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है.
अनिल देशमुख को अभी और करना होगा इंतजार
सीबीआई (CBI) की तरफ से दायर भ्रष्टाचार के एक मामले में 12 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ज़मानत दी थी. बॉम्बे हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जमानत देते हुए कहा था कि आदेश 10 दिनों के बाद प्रभावी होगा. अनिल देशमुख को मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गई और आदेश को चुनौती देने के लिए समय मांगा. हाईकोर्ट ने आदेश के अमल पर 10 दिन की रोक लगाते हुए सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने का मौका दिया. सुप्रीम कोर्ट में सर्दी की छुट्टियों के मद्देनजर सीबीआई की याचिका पर फिलहाल सुनवाई की उम्मीद कम है.
हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक 27 दिसंबर तक बढ़ाई
पिछले महीने मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. अनिल देशमुख ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए देशमुख को 100 करोड़ रुपये की वसूली मामले में जमानत दे दी. सीबीआई ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए समय मांगा था. देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिल देशमुख को 100 करोड़ रुपये की वसूली से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था.