Abu Azmi News: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी को बड़ी राहत मिली है. मंगलवार (11 मार्च) को मुंबई की सेशन कोर्ट ने उन्हें औरंगजेब की तारीफ करने को लेकर दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दे दी. हालांकि इसके साथ कोर्ट ने उनपर कुछ शर्तें भी लगाई हैं.
अबू आजमी ने बीते दिनों दिए गए अपने विवादित बयान के चलते गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई के सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. दरअसल, सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कई स्थानों पर एफआईआर दर्ज की गईं.
दर्ज हुआ था केसमहाराष्ट्र विधानसभा के परिसर में अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद इस बयान पर भारी विवाद खड़ा हो गया. उनके इस बयान के बाद मुंबई और ठाणे पुलिस ने बीएनएसआईपीसी की धारा 299, 302, 356(1), 356(2) के तहत मामला दर्ज किया था.
कोर्ट ने लगाईं ये शर्तेंमुंबई सेशन की सेशन कोर्ट ने अबू आजमी को अग्रिम जमानत देते हुए 20 हजार रुपये का सॉल्वेंट सिक्योरिटी बांड देने को कहा. साथ ही उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष 12, 13 और 15 मार्च को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच पेश होने का आदेश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि वह मामले के सबूतों से छेड़छाड़ न करें.
बयान से मचा था बवालबता दें कि सपा नेता अबू आजमी ने बीते दिनों मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ की थी, जिसके बाद काफी बवाल मचा. अबू आजमी ने कहा था, "औरंगजेब इंसाफ पसंद बादशाह था. उसके कार्यकाल में ही भारत सोने की चिड़िया बना. मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता हूं. औरंगजेब के समय में राजकाज की लड़ाई थी, धर्म की नहीं थी, हिंदू-मुसलमान की लड़ाई नहीं थी. औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया. औरंगजेब को लेकर गलत इतिहास दिखाया जा रहा है." हालांकि,बाद में अबू आजमी ने अपने बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा कि उनके शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया.
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