Madhya Pradesh News: पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया था, शायद रेलवे के अधिकारी इस आदेश को जारी कर भूल गए हैं. यही वजह है कि 186 स्टेशनों पर मात्र 23 कार्रवाई ही 24 घंटे में हो पाई है. उल्लेखनीय है कि कोरोना के बढ़ते मरीजों को ध्यान में रखते हुए रेलवे विभाग ने भी सक्रियता दिखाते हुए यह आदेश जारी किया था कि रेलवे स्टेशन परिसर में जो यात्री बिना मास्क के घूमते हुए नजर आएंगे, उनके खिलाफ ₹500 तक के अर्थदंड की चालानी कार्रवाई की जाएगी.

आदेशों का नहीं हो रहा पालन

यह आदेश जारी होने के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि रेलवे विभाग भी आदेश का सख्ती से पालन करवाएगा, मगर फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है. पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि मंडल के अंतर्गत 186 छोटे-बड़े स्टेशन आते हैं. यदि बड़े स्टेशनों की बात की जाए तो इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच व चित्तौड़गढ़ आदि स्टेशन शामिल हैं. उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 23 यात्रियों के खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने की कार्रवाई की गई है. इसके अंतर्गत लगभग ₹3800 अर्थदंड भी वसूला गया है. 

इसलिए सख्ती जरूरी

आमतौर पर यह देखने में आ रहा है कि जो लोग बाहर से सफर कर आ रहे हैं, वे ज्यादा संख्या में पॉजिटिव निकल रहे हैं. इसके अतिरिक्त रेलवे आवागमन का सबसे सशक्त माध्यम है. ऐसी स्थिति में रेलवे विभाग द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का व्यापक पैमाने पर पालन कराया जाना बेहद आवश्यक है. इसी कड़ी में रेलवे की ओर से आदेश भी जारी हो चुका है, लेकिन 186 छोटे बड़े स्टेशनों पर महज 23 चालान बनना कई सवाल खड़े करता है.

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