MP Government News: सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में चार बड़े फैसले लिए गए. सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम में बदलाव किया है. इसके अलावा नए बने जिले निवाड़ी के लिए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है. वहीं पुनर्वास आयुक्त के एक अस्थायी पद की समय अवधि एक जुलाई 2022 से 30 जून 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही कैबिनेट ने राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन को हरी झंडी दे दी है. 


संविदा नियुक्ति नियम-2017 नियम में संशोधन 
कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम, 2017 के नियम 11 (3) के बाद परंतुक स्थापित करने का निर्णय लिया है. संशोधन के अनुसार, ''परन्तु यह कि राज्य शासन विशिष्ट प्रकरण में उपरोक्तानुसार उल्लेखित एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देने की शर्त को शिथिल कर सकेगा.'' प्रदेश में सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी नियम-2017 के नियम 11(3) के प्रावधान अनुसार संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व की सूचना अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त किए जाने का प्रावधान था.


निवाड़ी जिले के लिए तीन पद स्वीकृत


इस अलावा शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने नए बने जिवे निवाड़ी के लिए विभिन्न संवर्गों के कुल 12 पदों में से नौ पदों को जिला टीकमगढ़ से रिडिप्लायमेंट से उपलब्ध कराने और तीन नए पदों के सृजन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया है. इसके साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 से बीसीओ पुनर्वास आयुक्त कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को प्रमुख राजस्व आयुक्त राजस्व विभाग के बीसीओ 0709 में मर्ज किया जाएगा.


राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आठ अप्रैल 2022 को जारी आदेश का अनुमोदन कर दिया है. 


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