MP News: मध्य प्रदेश के रतलाम से बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर (Ratlam BJP MP Guman Singh Damor) को जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने गुमान सिंह डामोर की याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है. निचली अदालत ने डामोर पर 600 करोड़ के हैंडपंप घोटाले में केस दर्ज करने का आदेश जारी किया था. जबलपुर हाईकोर्ट ने गुमान सिंह डामोर के खिलाफ केस दर्ज करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब मांगा है. 


बीजेपी सांसद पर सरकारी नौकरी में रहते 600 करोड़ के घोटाले का आरोप


दरअसल, सांसद गुमान सिंह डामोर पर अलीराजपुर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (Alirajpur PHE) में अभियंता रहते हुए 600 करोड़ रुपए के हैंडपंप घोटाले (Hand Pump Scam) का आरोप लगा है. मामले में इंदौर की निचली अदालत ने गुमान सिंह डामोर समेत तत्कालीन कलेक्टर गणेश सिंह मिश्र पर केस दर्ज करने का हुक्म दिया था. निचली अदालत के आदेश पर गुमान सिंह डामोर की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. याचिका में तर्क दिया गया कि गुमान सिंह डामोर के खिलाफ शिकायत में कोई आधार नहीं है. इसके साथ ही शिकायतकर्ता मामले से सीधा संबंध नहीं रखता है. लिहाजा शिकायत पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता है.


हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोग, अब नहीं होगा केस दर्ज


याचिकाकर्ता गुमान सिंह की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता मनीष दत्त ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सांसद और विधायकों पर स्पेशल कोर्ट को ही कार्रवाई करने का अधिकार है. बाकी निचली अदालतें सांसद और विधायक पर कार्रवाई के निर्देश नहीं दे सकती हैं. याचिका में उठाए गए तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी. बता दें कि रतलाम सांसद गुमान सिंह डामोर पर जब लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में अभियंता थे तब अलीराजपुर के करीब 500 गांव में 600 करोड़ रुपए के हैंडपंप लगने थे, लेकिन हैंडपंप केवल कागजों में लग गए और सरकारी पैसा निकाल लिया गया.


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