Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के मंदसौर (Mandsaur) की गैंगरेप नाबालिग पीड़िता और उसकी बहन से फीस वसूली के मामले में प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश किया है. हाई कोर्ट की फटकार और अधिकारियों पर कॉस्ट लगाए जाने के बाद आखिरकार सरकार ने सील बंद लिफाफे में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. चीफ जस्टिस रवि मालिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को निर्धारित की है.


बता दें पिछली सुनवाई पर जवाब नहीं आने पर हाई कोर्ट ने नाराज होकर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और कलेक्टर इंदौर पर 25-25 हजार रुपये की कॉस्ट लगाई थी. दरअसल अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार मंदसौर जिले में जून 2018 को सात साल की बच्ची का स्कूल से दो लोगों ने अपहरण किया और उसके साथ रेप भी किया था. आरोपियों ने उसका दो बार गला काटकर मरने के लिए छोड़ दिया था.


सरकार ने वादा किया था कि मुफ्त शिक्षा दी जाएगी
इसके बाद इंदौर में डॉक्टरों ने बच्ची का कई ऑपरेशन करके उसको बचा लिया था. तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात के बाद वादा किया था कि सरकार उसकी और उसकी बहन की शिक्षा का ख्याल रखेगी. सरकार ने इंदौर के एक निजी स्कूल में दोनों बहनों का दाखिला भी कराया था. सरकार ने कहा था कि दोनों बच्चियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. 


अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी
इस बीच स्कूल प्रबंधन ने इंदौर कलेक्टर और जिला शिक्षा विभाग को गैंगरेप पीड़िता और उसकी बहन की फीस का 14 लाख रुपये बकाया का नोटिस भेजा था. पहले यह मामला हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने संज्ञान में लिया गया. इसके बाद फिर इसे मुख्यपीठ जबलपुर ट्रांसफर कर दिया गया. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार का जवाब आने के बाद मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को निर्धारित की है.



यह भी पढ़ें: Ujjain- Indore Six Lane: दो साल में पूरा हो जाएगा उज्जैन-इंदौर सिक्स लेन, मिलेंगी यह सुविधाएं