Jagdish Deora On New Crimnal Law: केंद्र सरकार द्वारा तीन नए क्रिमिनल लॉ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सोमवार को पूरे देश में लागू कर दिए गए. ये कानून क्रमशः औपनिवेशिक काल के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे.

वहीं धाराओं में हुए बदलाव पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने एबीपी से बात करते हुए धाराओं में हुए बदलाव को स्वागत योग्य बताया है.

पीएम और गृह मंत्री को दिया धन्यवादमध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए बताया कि दिल्ली में बहुत लंबे समय तक मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ, इसके बाद यह परिवर्तन हुआ है. यह स्वागत योग्य है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह अमित शाह को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने मंथन कर, कोशिश करने के बाद यह बदलाव किया है. इसका आम जनता को भी लाभ होगा.

नये क्रिमिनल लॉ के तहत FIR कैसे जाएगी दर्जवहीं इन नए कानूनों के तहत, अब कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन में शारीरिक रूप से जाने की आवश्यकता के बिना, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट कर सकता है. इससे रिपोर्टिंग आसान और त्वरित हो जाती है, जिससे पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने में सुविधा होती है.

जीरो एफआईआरजीरो एफआईआर की शुरुआत के साथ, कोई भी व्यक्ति क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर सकता है. इससे कानूनी कार्रवाई शुरू करने में होने वाली देरी समाप्त हो जाती है और अपराध की तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित होती है.

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