Ujjain News: सड़क दुर्घटना रोकने के लिए एक बार फिर हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर उज्जैन संभाग में निर्देश जारी हो गए हैं. हेलमेट का जिन्न बाहर आने की वजह से वाहन चालकों के अधिक संख्या में पकड़े जाने की संभावना है. दूसरी तरफ टोल टैक्स के अलावा दुर्घटना रोकने के लिए और अन्य कई निर्देश भी जारी हुए हैं. 


संभागीय आयुक्त ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की 


बता दें कि दोपहिया वाहन पर हेलमेट पहनना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अनिवार्य है, लेकिन मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों में कुछ लोग ही इस नियम का पालन कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में सड़क दुर्घटना रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हेलमेट की अनिवार्यता और उपयोगिता को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है. उज्जैन संभाग के आयुक्त संदीप यादव ने संभाग भर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की बैठक लेकर हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि हेलमेट पहन कर दोपहिया वाहनों से होने वाले दुर्घटनाओं में जनहानि को रोका जा सकता है.


मुख्य और आंतरिक मार्ग से होगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई


अब उज्जैन संभाग में हेलमेट पहनने को लेकर प्रचार प्रसार के लिए अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने रतलाम कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी से सातरुंडा हाईवे पर पूर्व में हुए एक्सीडेंट के संबंध में भी जानकारी ली. उस दुर्घटना के बाद जिला प्रशासन ने यहां पर स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण हटाते हुए  एक्सीडेंटल जोन को खत्म करने की कार्रवाई की थी. संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को यह भी कहा कि मुख्य और आंतरिक मार्ग से स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. 


एमपी में हर साल 10 हजार से ज्यादा लोगों की मौत


मध्यप्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से हर साल 10 हजार से ज्यादा लोगों की मौत होती है. इनमें बड़ी संख्या में दोपहिया और चौपहिया वाहन सवार शामिल होते हैं. सड़क दुर्घटना रोकने के लिए हर बार अभियान चलाया जाता है, लेकिन यह अभियान पूरी तरह सफल नहीं हो पाता है. इसके पीछे कई वजहे हैं. लोग नशा करके भी वाहन चलाते हैं, जो सड़क दुर्घटना का कारण बनता है. इन हादसों को रोकने के लिए अब पुलिस के साथ-साथ जिला प्रशासन भी कमर कस रहा है.


टोल प्लाजा पर भी बरती जा रही है लापरवाही


संभागीय आयुक्त संदीप यादव ने बताया कि टोल टैक्स पर भी दोनों तरफ आवागमन के लिए 4 लाइन होती है मगर कई टोल बूथ संचालक केवल 2 लाइन ही चालू रखते है, जिसकी वजह से सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है. ऐसी स्थिति में एंबुलेंस या वीआईपी वाहन निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसी वजह से संभाग भर के कलेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे टोल की व्यवस्थाओं को भी देखें. इसके अलावा एमपीआईडीसी के अधिकारियों को भी टोल बूथ पर नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं. 


हेलमेट नहीं पहनने पर 300 रुपये का चालान


डीएसपी सुरेंद्र सिंह के अनुसार, हेलमेट नहीं पहनने पर दो पहिया वाहन चालक को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129/194 के तहत 300 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है. पूर्व में यह जुर्माना 250 रुपये था लेकिन इसे मोटर व्हीकल एक्ट में बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है. 


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