मध्यप्रदेश में पहली बार धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के कानून में किसी अपराधी को सजा सुनाई गई है. मामला इंदौर का है जहां एक दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी पर 56 हजार का जुर्माना भी लगाया. म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 में आरोपी मोहम्मद साबिर उम्र 20 वर्ष, निवासी इंदौर को 5 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है.


विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने बताया कि उक्त आदेश विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुरेखा मिश्रा ने पारित किया, जहां थाना हातोद के एक प्रकरण में आरोपी मोहम्मद साबिर को सश्रम कारावास के साथ कुल 56 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया. न्यायालय द्वारा निर्णय में टिप्पणी की गई कि अभियुक्त द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ बलात्कार कर धमकी दी एवं कपटपूर्ण साधनों द्वारा धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाकर बाध्य किया, यह कृत्य ऐसा है जिस पर उदारतापूर्वक विचार किया गया, तो समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसलिये उक्त कृत्य के लिये अभियुक्त के प्रति उदारता नही बरती जा सकती.


2020 का है लव जिहाद का मामला
दरअसल हातोद में 9 सितम्बर 2020 को पीड़िता के साथ आरोपी साबिर खान ने चाकू की नोंक पर दुष्कर्म किया था. आरोपी ने पीडिता को धमकाया भी था कि यदि यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा. इससे वह बहुत डर गई थी. इसलिये किसी से कुछ नहीं कहा. फिर कुछ दिन बाद साबिर उसके घर आया व जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा.


पीड़िता के मना करने पर उसने कहा कि उस दिन उसने आपत्तिजनक स्थिति में उसके फोटो खींच लिये थे और वीडियो भी बनाया था. अगर जो वह बोलता है वह नहीं करेगी तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके उसे व उसके परिवार को आत्महत्या करने के लिये मजबूर कर देगा.


मजबूरी के कारण साबिर ने जैसा बोला वह वैसा करती गई. एक दिन साबिर ने कहा कि अब तुझे अपना धर्म बदलकर मुस्लिम बनना पड़ेगा और निकाह भी करना पड़ेगा और नहीं मानी तो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. इससे पीड़िता बहुत घबरा गई और सारी बातें डरते हुए अपने माता-पिता व भाई को बताई और इन्हें साथ लेकर थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई. विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड् से दण्डित किया.


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